संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों और
उनमें किए गए महिलाओं हेतु प्रावधान इस प्रकार हैं –
अनुच्छेद – राज्य किसी भी
व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा
चाहे वह महिला हो या पुरुष।
अनुच्छेद 15(3) – महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधा प्रदान की गई है।
अनुच्छेद 16 – लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता।
अनुच्छेद 19 – समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 23, 24 – नारी क्रय-विक्रय तथा बेगार प्रथा पर रोक।
अनुच्छेद 39(घ) – स्त्री पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन।
अनुच्छेद 42 – महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता।
अनुच्छेद 46 – राज्य के दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष
सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण
करेगा।
अनुच्छेद 47 – लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व।
अनुच्छेद 51क(ङ) – प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह स्त्रियों के सम्मान के
विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करे।
अनुच्छेद 243(घ)(न) – पंचायतीराज और नगरीय संस्थाओं में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के
माध्यम से महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था।
अनुच्छेद 325 – निर्वाचक नामावली में महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से
सम्मिलित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
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